शहरी घरेलू उपभोक्ताओं का नियत प्रभार दस रुपए प्रति किलोवाट बढ़ाया गया है।
3.
-सार्वजनिक जलप्रदाय व्यवस्था के लिए नियत प्रभार में 20 रुपए की वृद्धि की गई है
4.
-औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए नियत प्रभार 10 रुपए प्रति केवीए प्रति माह बढ़ाया गया है।
5.
-गैर औद्योगिक श्रेणी वाले एचटी उपभोक्ताओं के नियत प्रभार में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
6.
-स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन पर नियत प्रभार में 10 रुपए प्रति किलोवाट और बिजली दर में 10 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि
7.
-100 यूनिट से अधिक खपत वाले शहरी घरेलू उपभोक्ताओं को अब नियत प्रभार में 10 रुपए प्रति किलोवाट अधिक भुगतान करना होगा।
8.
ध्यान दें यहाँ आपको रू20 प्रति आधा किलो वॉट के हिसाब से नियत प्रभार लगाया गया है और आपको न्यूनतम के नाम पर घरेलु कनेक्शन में 2000 वॉट अधिकृत भार (आथोराईज्ड लोड) जानबूझकर बताया गया है।
9.
रेट कार्ड के अनुसार एक शिफ्ट की कवरेज के लिए किराए पर लेने की सामान्य लागत के 25 प्रतिशत के अलावा नियत प्रभार जैसे परिवहन प्रभार, यात्रा अवधि के किराया प्रभार, मामला-1 और 2 के आधार पर स्टाफ का तीन दिन का टीए और डीए भी वसूल किए जाएंगे ।